भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आज (29.11.2012) राष्ट्रपति भवन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के रजत जयंती समारोह में एक स्मारक डाक-टिकट जारी किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के.वी. थॉमस ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ऐसा महाधिकार पत्र बताया जिसका लक्ष्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना है ताकि वे बाजार में अनुचित व्यापार तरीकों और घटिया सेवाओं का शिकार न बने। उन्होंने कहा कि भारत के 1.2 बिलियन उपभोक्ता हमारी अर्थव्यवस्था की जान हैं और एक सक्रिय अर्थव्यवस्था उपभोक्ताओं की वहनीय गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं की मांग पर निर्भर करती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय उपभोक्ता स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन और शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवाओं की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं में, पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. (श्रीमती) क्रुपारानी किल्ली भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
यह विज्ञप्ति 1530 बजे जारी की गई